पुलिस स्टेशन सहित 50 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर

__ मुंब्रा। मुंब्रा तथा दिवा परिसर के बगल खाडी परिसर स्थित मैंग्रोज को काटकर अवैध रूप से बनाये गए निर्माणों पर कार्रवाई करने का आदेश मुंबई उच्च न्यायालय ने ठाणे जिलाधिकारी को दिया है। अनधिकृत निर्माण कार्यो में मुंब्रा पुलिस स्टेशन, दमकल विभाग का कार्यालय, विद्यालय, सरकारी कार्यालय सहित सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से निर्मित इमारतों तथा झोपड़ों आदि का समावेश है। जिलाधिकारी को 2020 तक कार्रवाई रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। मुंब्रा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता इराकी आरिफ नवाज द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रदीप नंद्रजोग तथा न्यायमूर्ती भारती डांगरे की खंडपीठ ने उक्त आदेश दिया है। अवैध निर्माण कार्यों पर कार्रवाई करने के बार बार आदेश दिए जाने के बावजूद किसी तरह की करवाई नही हुई है। इस पर खंडपीठ ने तीब्र नाराजगी व्यक्त की है।